Bombay High Court: मुंबई (एजेंसी)। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले का आक्रोश बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को ‘महाराष्ट्र बंद’ (Maharashtra Bandh) बुलाने से रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हाईकोर्ट के ये आदेश तब आए जब विपक्षी महा विकास अघाड़ी के सदस्यों ने ‘नर्सरी की छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न’ के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया। Maharashtra Bandh
उल्लेखनीय है कि ठाणे के एक स्कूल में दो नर्सरी कक्षा की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में एमवीए ने शनिवार को पूरे महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया था। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद इस सप्ताह की शुरूआत में बदलापुर में भी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने और आक्रोश में रेलवे पटरियों पर जमा होने के कारण कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। Maharashtra Bandh
‘Maharashtra Bandh’: कल बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और बैंक? जानें पूरी डिटेल!