EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पीएफ खातों को लेकर नए नियम पेश किए हैं। यह बदलाव सभी पीएफ खाताधारकों के लिए है। अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो यह नियम आपके लिए पेश किया गया है। ईपीएफओ ने पीएफ खातों के विवरण को सही करने और अपडेट करने के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं। आइए जानते हैं ईपीएफओ ने क्या नियम लागू किए हैं? Rule Change
ईपीएफओ ने नाम, जन्मतिथि जैसी निजी जानकारी में सुधार के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी दी गई है. अब इस नए नियम के बाद यूएएन प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आप एक घोषणा पत्र देकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने अपने दिशानिदेर्शों में कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें ठीक करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डाटा अपडेट न होने के कारण यह समस्या आई। ऐसे में यह गाइडलाइन पेश की गई है।
दो कैटेगरी में बदलाव होंगे ईपीएफओ | Rule Change
नई गाइडलाइंस के मुताबिक ईपीएफओ ने नई गाइडलाइंस के तहत प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को बड़ी और छोटी श्रेणियों में बांटा है। छोटे बदलावों के लिए संयुक्त घोषणा अनुरोध के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी। जबकि बड़े सुधार के लिए कम से कम तीन जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसने क्षेत्रीय कार्यालयों को सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा, ताकि कोई अनियमितता या धोखाधड़ी न हो।
वहीं, बड़े बदलावों के लिए कम से कम तीन जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधार से संबंधित परिवर्तनों के मामले में, सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा आधार कार्ड या ई-आधार कार्ड सहायक दस्तावेज के रूप में पर्याप्त होगा।
किस बदलाव के लिए कितने दस्तावेज? Rule Change
छोटे बदलावों के लिए दस्तावेजों की सूची से कम से कम दो दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
बड़े बदलावों के लिए दस्तावेजों की सूची से कम से कम तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
आपको बता दें कि ईपीएफ सदस्यों के पास सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए संयुक्त घोषणा जमा करने का विकल्प है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुधार केवल वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रबंधित ईपीएफ खाते से संबंधित डेटा में ही किया जा सकता है। नियोक्ता पिछले या अन्य संस्थानों के ईपीएफ खातों में कोई भी बदलाव करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। ईपीएफओ ने कहा कि यह सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने पंजीकृत पोर्टल लॉगिन के माध्यम से जेडी आवेदन जमा करे। Rule Change
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