हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट में पेशी से दी छूट
चंडीगढ (एम के शायना)। कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला की फोटो पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में दर्ज मानहानि केस में अभिनेत्री कंगना रणौत की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कंगना को बड़ी राहत देते हुए 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट की पेशी से छूट दे दी है। शुक्रवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई सोमवार को तय की थी।
उन्हें पुलिस के जरिए 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट में पेश होना था। अब 8 सितंबर तक उन्हें पेशी से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को कहा है कि जब तक यहां सुनवाई नहीं होती, वह कोई सुनवाई न करें। बतां दे कि कंगना रनोट पर बठिंडा की बुजुर्ग महिला पर आपत्तिजनक ट्वीट के खिलाफ मानहानि का केस हुआ था।
कंगना रनोट का विवादित ट्वीट
किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनोट ने एक विवादित ट्वीट किया था। जिसमें एक बुजुर्ग महिला को कंगना ने 100 रुपए लेकर धरने में जाने वाली औरत कह दिया था। यह महिला बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर थी। जिसके खिलाफ उन्होंने बठिंडा कोर्ट में केस कर दिया। 13 महीने चली सुनवाई के बाद बठिंडा कोर्ट ने कंगना को पेश होने के लिए सम्मन जारी कर दिए।
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