Haryana-Delhi Schools Holiday: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाओं पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करे, जो पिछले सप्ताह गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लगाए गए थे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आॅगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश पारित किया, क्योंकि शारीरिक कक्षाओं के निलंबन के कारण बड़ी संख्या में छात्र मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि कई घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं और इसलिए ऐसे घरों के लिए बाहर और अंदर की हवा में बहुत अंतर नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सीएक्यूएम कक्षा 10 और 12 के लिए शारीरिक कक्षाओं को जारी रखने पर भी निर्णय लेगा।
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न्यायालय ने आदेश दिया कि सीएक्यूएम द्वारा इस संबंध में कल तक निर्णय लिया जाए। पिछले शुक्रवार को वंचित वर्गों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के अभिभावकों ने एक आवेदन दायर कर शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि समाज के निचले तबके से जुड़े कई परिवारों के पास इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक पहुँच नहीं है, जिससे वे आॅनलाइन शिक्षा से वंचित हैं।
झज्जर में बंद रहेंगे स्कूल | Haryana-Delhi Schools Holiday
गौरतलब हैं कि हरियाणा के झज्जर और बहादुरगढ जिले के डीसी प्रदीप दहिया ने प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। यह फैसला खराब एयर क्वॉलिटी यानी वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली एनसीआर अभी भी कोहरे और प्रदूषण की चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। यह वातावरण बच्चों की सेहत के लिहाज से काफी नकारात्मक माना जाता है। दिल्ली, नोएडा, हरियाणा आदि जगहों पर रहने वाले ज्यादातर लोग इन दिनों सर्दी, जुकाम, खांसी, सिरदर्द से पीड़ित हैं।