Punjab News: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। यह खबर पंजाब के सरकारी अध्यापकों के लिए है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छुट्टी का ज्यादा फायदा उठाने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। मैडीकल छुट्टी लेने के नियमों में बदलाव हुए हैं। अब 1 या उससे अधिक दिन की छुट्टी लेने पर कर्मचारियों 2 प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।
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पहला मैडीकल सर्टीफिकेट जो डॉक्टर द्वारा जारी किया गया हो व दूसरा फिटनैस सर्टिफिकेट। ये दोनों प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा करने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि कर्मचारी मैडीकल छुट्टी का दुरुपयोग न करें व स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी सैंटर हैड टीचर्स और स्कूल प्रमुखों को पत्र भेजकर मैडीकल छुट्टी के संबंध में नई हिदायत जारी की है। Punjab News
नए निदेर्शों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी मैडीकल लीव लेना चाहता है तो उसे अपना मैडीकल सर्टीफिकेट और लंबी छुट्टी का प्रोफार्मा ब्लॉक आॅफिस में जमा करना होगा मैडीकल छुट्टी पूरा होने के बाद कर्मचारी को पहले ब्लॉक कार्यालय में फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा और फिर स्कूल में उपस्थित होना होगा। अगर कोई कर्मचारी एक दिन की भी मैडीकल छुट्टी लेना चाहता है तो उसे मैडीकल सर्टीफिकेट और फिटनैस सर्टीफिकेट ब्लॉक आॅफिस में जमा करना होगा।