कैप्टन सरकार का बड़ा फैसला

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नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट

  • मैगा फूड पार्कों को पापरा तहत लाइसैंस लेने से छूट देने को स्वीकृति

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब विधानसभा के बजट इजलास से पहले एक अहम फैसला लेते हुए मंत्रीमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह प्रगटावा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंचायती राज एक्ट 1994,पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 और पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 में संशोधन के लिए प्रारूप बिल को एक्ट में तबदील करने के लिए पंजाब विधान सभा के आगामी इजलास में पेश किया जाएगा।

इन पदों पर भी मिलेगा लाभ

इस फैसले से ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अतिरिक्त नगर निगमों, नगर कौंसिलों व नगर पंचायतें के सदस्यों के सीधे चयन में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाएं अधिक अधिकारों की हकदार हो जाएगी। किसी आरक्षण तहत ही महिलाओं की प्रतिनिधिता ग्राम पंचायतों के सरपंचों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चेयरमैनों और नगर निगमों के मेयरों, नगर कौसिल व नगर पचांयतों के प्रधानों के पदों में भी होगी।

कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की बैठक में राज्य स्थापित किये जाने वाले मैगा फूड पार्को को पंजाब अपाटमेंट एंड प्रापर्टी रैगुलेशन एक्ट 1995(पापरा)की धारा 44(2) के उपबंधों से छूट देने का फैसला किया गया है। इस से कृषि आधारित उद्योग विशेष तौर पर मैगा फूड प्रोजैक्टों के विकास को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ राज्य के बेरोजगार नवयुवको को रोजगार के अवसर हासिल होगें। इस फैसले से भविष्य में ऐसे प्रोजैक्ट पापरा एक्ट तहत लाइसैंस लेने की जरूरत से बाहर रहेगें।

मंत्रीमंडल ने खालसा यूनिवर्सिटी (रीपील)आडीर्नैंस, 2017 को एक्ट में तबदील करने के लिए बजट इजलास में पेश करने में स्वीकृति दे दी है। यह फैसला एक सदी से अधिक समय पुराने गौरवमयी खालसा कालेज की शानदार विरासत व समृद्ध विरासत को बचाने के मददेनजर लिया गया है।

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