नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है। मनीष सिसोदिया ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। Delhi News
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था। एजेंसी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई। ईडी के अनुसार, बल्कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा तुच्छ आवेदन दायर करके देरी की गई थी। सिसौदिया ने दलील दी थी कि मुकदमे की कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है। Delhi News
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