ITR Filing : ख़बरदार : गलत फॉर्म फिल करने पर भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना!

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ITR Filing 2024 नई दिल्ली (एजेंसी)। यदि आप भी हर साल आईटीआर भरते हैं और आपको आईटीआर फार्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आज इस लेख के माध्यम से आपको सही फार्म के बारे में जानकारी देने जा रहे है, जिसे भरकर आप बेवजह की परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में अपना आयकर रिटर्न भरना बहुत तनावपूर्ण काम समझते हैं। इसी वजह से कुछ लोग आखिरी मिनट तक इंतजार ही करते रहते हैं जिससे उनकी अनावश्यक ही चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है। वो कैसे? इसी के बारे में आज हम जानेंगे।

सबसे पहले आईटीआर फिल करने की समय सीमा का ध्यान रखें। इसकी तारीख नजदीक आते ही आप अपनी कागजी कार्रवाई को निपटा लें, क्योंकि ऐसा करने का यही सही समय होता है। लेकिन इसमें होने वाली आम गलतियों से आप सावधान रहें, जोकि आपकी गंभीर परेशानियों का कारण बन सकती हैं। ITR Filing

करें, आईटीआर फॉर्म का सही चयन

जब भी आप आईटीआर भरने जाते हैं तो सबसे पहले वहां वहां आईटीआई के लिए फार्म सलेक्ट करते हैं। अपना रिटर्न भरने के लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब यह होता है कि आयकर विभाग आपके रिटर्न को सही ढंग से प्रोसेस कर सके। आईटीआर फॉर्म का चुनाव आय के प्रकार और करदाता की श्रेणी पर निर्भर करता है। ITR Filing

आयकर विभाग रिटर्न भरने के लिए रिटर्न फॉर्म जारी करता है, जिनमें स्पष्ट निर्देशित किया जाता है कि कौन सा फॉर्म किस आयकरदाता को उपयोग में लाना चाहिए। एक आयकर अधिकारी के अनुसार उदाहरण के लिए यदि कोई आयकरदाता पूंजीगत लाभ से कमाई करता है या उसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो वे फॉर्म 1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। गलत फॉर्म का उपयोग करने से कर रिटर्न स्वीकार नहीं हो सकता, जिससे संभावित रूप से जानकारी छूट सकती है या आय की रिपोर्ट नहीं की जा सकती है। इससे ब्याज और भारी जुर्माना लग सकता है।’’

रिटर्न दाखिल करते समय सही वर्ष बताना बहुत जरूरी

आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि रिटर्न दाखिल करते समय सही वर्ष बताना बहुत जरूरी है। एक टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार, ‘‘वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, संबंधित एवाई 2024-25 है। एवाई का गलत उल्लेख करने से डबल जुर्माने और अनावश्यक सजा जैसी परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं।’’ ITR Filing

एक्सपर्ट की इस संबंध में सलाह है कि, ‘‘कमियों के कारण सजा या टैक्स नोटिस से बचने के लिए अपना आयकर रिटर्न सावधानी से दाखिल करें। सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना, योग्य कटौती का दावा करना और आय के सभी स्रोतों की रिपोर्ट करना कर कानूनों और सटीक कर भुगतानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।’’

‘‘यदि आयकरदाता गलती से भी गलत फॉर्म फिल करते हैं तो वे इस एवज में वे संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर कम रिपोर्टिंग या गलत आईटीआर फॉर्म का चयन करने से गलत आय प्रकट हो सकती है, जिसका भुगतान आपको 100% से 300% तक जुर्माने के रूप में करना पड़ सकता है।’’

आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (कळफ) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। यदि आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर आईटीआर फॉर्म वैरीफाई करें

आपको बता दें कि टैक्स रिटर्न भरने में सिर्फ आईटीआर फॉर्म जमा करना ही काफी नहीं होता, फार्म जमा करने के 30 दिनों के भीतर रिटर्न वैरीफाई करना भी जरूरी होता है। वैरीफाई न करने पर टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा और इसे अस्वीकृत कर देगा। इस संबंध में यदि आपको कोई नोटिस मिलता है तथा आप इस नोटिस का दी गई समय-सीमा के अंदर जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपने कभी रिटर्न दाखिल ही नहीं किया, जिससे आपको लागू गैर-फाइलिंग फीस और सजा दोनों लग सकते हैं।

अस्वीकरण: ऊपर दी गई जानकारी एवं विचार व्यक्ति विशेष की है, सच कहूँ इसकी पुष्टि नहीं करता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। ITR Filing

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