Jammu and Kashmir terror funding case: नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई है क्योंकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। Jammu and Kashmir
रिपोर्ट के अनुसार आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने शेख अब्दुल राशिद (Sheikh Abdul Rashid) उर्फ इंजीनियर राशिद को राहत दी है, क्योंकि उन्होंने आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu and Kashmir Assembly elections) में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। राशिद के भाई खुर्शीद अहमद अवामी इत्तिहाद पार्टी (एआईपी) के उम्मीदवार के तौर पर उत्तरी कश्मीर की लंगेट सीट से 2024 में होने वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतने से पहले राशिद इस सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं।
नियमित जमानत याचिका पर फैसला 11 सितंबर का दिन सुरक्षित
रिपोर्ट में बताया गया है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के लिए बुधवार (11 सितंबर, 2024) का दिन सुरक्षित रखा है। राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। Jammu and Kashmir
उल्लेखनीय है कि 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा राशिद को गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। इंजीनियर राशिद बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्दलीय सांसद हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव अगस्त की शुरूआत में, चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। Jammu and Kashmir
Landslide on Kedarnath: केदारनाथ में तीर्थयात्रियों पर बरपा कुदरत का कहर!, पांच मरे