Bank Holidays: मई महीने में बैंकों में 14 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग-अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरूआत छुट्टी के साथ होगी। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस/मई दिवस के कारण बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना और त्रिवेंद्रम में बैंक बंद रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव की वोटिंग के कारण भी मई में 3 दिन कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। Bank Holiday
ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकेंगे काम | Bank Holiday
आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद आॅनलाइन बैंकिंग और यूटीएस के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा।
मई में शेयर बाजार में 8 दिन कारोबार नहीं
मई 2024 में शेयर बाजार में 8 दिन कारोबार नहीं होगा। इसमें 6 दिन शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा शेयर बाजार 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 20 मई को मुंबई में लोकसभा चुनाव पर भी बंद रहेगा।
इन लोगों को नहीं करना पड़ेगा पैन कार्ड को आधार से लिंक
सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने लिंकिंग के लिए काफी समय तक इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाया है। हालांकि अभी भी कई लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। हालांकि कुछ लोगों को यह लिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन शामिल है। ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। Bank Holiday
लिंक को लेकर सरकार की तरफ से कई डेडलाइन दी गई। आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को पैन कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। इनमें 80 साल के उम्र से ज्यादा वाले शामिल है। इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है उन्हें भी पैन कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है।
पैन कार्ड लिंक ना होने पर क्या होगा | Bank Holiday
जिन पैन कार्ड होल्डर ने अभी तक पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है वो जल्द से जल्द यह काम कर लें। अगर पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड आॅटोमैटिक डिएक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कई वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लग जाती है। पैन को आधार से लिंक ना होने पर आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक से जुड़े ट्रांजेक्शन को भी रोक दिया जाता है। यहां तक की कई सरकारी स्कीमों का लाभ भी नहीं उठाया जाता है।
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