बैंक के चक्कर ना काटने पड़ें, पहले ही कर लीजिए ये काम
नई दिल्ली। Bank Account Tips: आजकल बहुत से लोग जानकारी के अभाव में कई बैंक अकाउंट खुलवाकर बैठ जाते हैं और फिर उनको नजरअंदाज कर देते हैं। आज ज्यादातर देखने में आ जाएगा कि सभी लोगों के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट होंगे। (How to Close Bank Account) बहुत से लोग तो इनमें नियमित रूप से लेन-देन कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूल ही जाते हैं कि उनके पास कितने बैंक अकाउंट हैं।
क्या आपको पता है कि ज्यादा दिनों तक बैंक खाते से लेनदेन न करने पर आप मुश्किलों से घिर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आज हम अपने इस लेख में इस विषय पर ही बताने वाले हैं कि सभी बैंक खातों से ट्रांजेक्शन करते रहना क्यों जरूरी है और ऐसा न किए जाने पर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
जानें, क्यों बंद हो जाता है अकाउंट? Bank Account
आपको बता दें कि नियम बनें हुए हैं कि करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट को नियमित रूप से चलाना अति आवश्यक है। हालांकि, सभी बैंक खातों के लिए इसको लेकर अलग-अलग मानदंड तय हैं। पर ज्यादातर देखने में आता है कि हम लोग नौकरी बदलते समय, जॉब ट्रांसफर या फिर अन्य कारणों से नया अकाउंट खुलवा लेते हैं और खुलवाकर उन्हें भूल जाते हैं उनमें कोई लेन-देन नहीं करते हैं। Bank Account
यानि पुराने खाते को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा दिनों तक कोई लेन-देन न होने की वजह से बैंक अकाउंट ‘इनआॅपरेटिव’ या पूरी तरह से बंद हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों द्वारा धारकों के खाते पूरी तरह से नहीं बंद किए जाते हैं। एक बार अकांउंट इनआॅपरेट होने के बाद भी आप जरूरी डॉक्यूमेंट देकर इसे फिर से एक्टिव करा सकते हैं।
क्या है हल? Bank Account
अपने सभी बैंक अकाउंट एक्टिव रखने के लिए आपको 2 साल में कम से कम एक बार खाते से पैसे निकालने जरूरी होंगे, नहीं तो इसे बंद कर दिया जाएगा। ये नियम लगभग हर बैंकों में है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि बैंक अकाउंट से आपको काम है तो इसे जारी रखें अन्यथा किसी भी स्थिति में आप इसे बैंक जाकर खुद से भी बंद करवा सकते हैं।
समय-समय पर करानी होगी पहचान | Bank Account
बता दें कि देश के सभी बैंक एक समय अंतराल के बाद केवाईसी करते रहते हैं। अगर आप बैंक शाखा से ज्यादा दूर रहने लगे हैं तो ऐसे में अपने अकाउंट को ट्रांसफर करा लीजिए नहीं तो आपको बैंक के नियमों के अनुसार लगभग 2 साल में एक बार केवाईसी के लिए बैंक शाखा जाना होगा। विभिन्न बैंको में केवाईसी को लेकर अलग-अलग नियम हैं।