जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन होने के पश्चात अब कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस पर केवल दो हथियार ही रख सकेगा। पुलिस उपायुक्त बलकार सिंह ने शनिवार को कहा कि जिले में जिस भी व्यक्ति के पास दो से अधिक हथियार हैं, वे अपने हथियार 13 दिसंबर तक नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत गन हाउस में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आर्म्ड फोर्स (जैसे फौजी या पुलिस कर्मचारी) का सदस्य है तो वह अपना फालतू हथियार अपनी यूनिट की आरमरी में 13 दिसंबर 2020 तक जमा करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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