जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में पतंग उडाने के प्लास्टिक, सिन्थेटेटिक, चाईनीज एवं हानिकारक पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास आदि के धागे के निर्माण, विपणन एवं उपयोग को प्रतिबन्धित करने की निषेधाज्ञा जारी एवं पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक अपराध डॉ. रवि प्रकाश ने उपायुक्त जयपुर एवं जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में निर्देश दिये हैं। प्रकाश ने बताया कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय कर धातु मिश्रित चाईनीज मांझे के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं उपयोग पर धारा 144 दंड संहिता के तहत निषेधात्मक आदेश जारी कराने के निर्देश दिये गये है। निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने तथा ऐसी घातक सामग्री को जप्त करने के भी निर्देश दिये गये है।
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