वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर ड्रोन (यूएवी) के उड़ाए जाने पर पाबंदी | Sirsa News
सिरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने 19 नवंबर को वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर सिरसा नगर परिषद की निर्धारित सीमा में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम, पतंग, गुब्बारे आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। Sirsa News
जिलाधीश द्वारा वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों व वायु सेना से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। Sirsa News
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