जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा-144 के तहत जारी किए आदेश
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दीपावली के दिन भी केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे या आतिशबाजी चलाने की अनुमति
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तत्काल प्रभाव से लागू हुए आदेश 15 नवम्बर तक रहेंगे लागू
गुरुग्राम। जिला में 14 नवंबर दीवाली के दिन से पहले व बाद में पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दीवाली के दिन भी केवल 2 घंटे रात्रि 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है। उसमें भी कम प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले या ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। यह आदेश गुरुवार को जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने जारी किए हैं।
14 नवंबर को दिवाली के दिन पटाखे व आतिशबाजी चलाने के लिए 8 स्थान निर्धारित किए हैं, जहां पर दिवाली के दिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इनके अलावा जिला में अन्य स्थानों पर पटाखे व आतिशबाजी आदि चलाना प्रतिबंधित रहेगा। ये आदेश गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य नामक 2015 की सिविल रिट पेटिशन नंबर-728 में सुनाए गए फैसले की अनुपालना में दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ये आदेश जरूरी हैं।
आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि दिवाली के दिन अतिशबाजी निर्धारित 8 स्थानों पर ही छोड़ी जा सकती हैं। इनमें गुरुग्राम में सेक्टर-29 का हुडा ग्राउंड, लघु सचिवालय के निकट बेरीवाला बाग, हुडा ग्राउंड सेक्टर-5, सेक्टर-47 में बख्तावर चौक के पास सिटी सेंटर वाले खुले स्थान पर, सोहना में देवी लाल स्टेडियम, पटौदी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का सेक्टर-1, हैलीमंडी में अग्रवाल धर्मशाला के निकट खाली जगह तथा फर्रूखनगर में पुराना रामलीला ग्राउंड शामिल हैं। इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ की ड्यूटी लगाई गई है। आदेशों में कहा गया है कि संबंधित थाना प्रभारी इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे और कहीं भी उल्लंघन पाए जाने पर इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा, जिसके लिए थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ये आदेश जिला में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 15 नवंबर तक लागू रहेंगे।
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