चंडीगढ़, 12 अक्तूबर (एजेंसी) -पंजाब में गुटखा, पान मसाला(Gutkha, Pan Masala) (तंबाकू या निकोटीन वाले), तंबाकू और ऐसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा आज की गई जिनमें तंबाकू या निकोटीन हो। पंजाब सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मापदंड (बिक्री पर निषेध एवं रोक) नियमन, 2011 के तहत इन पदार्थों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक साल के लिये रोक लगाई गई है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त के एस पन्नू के अनुसार इस संबंध में एक अधिसूचना नौ अक्तूबर को जारी की जा चुकी है।पन्नू ने कहा कि यह देखा गया कि गुटखा बिक्री प्रतिबंध का तोड़ निमार्ताओं ने यह निकाला कि वह पान मसाला (तंबाकू के बिना) और तंबाकू अलग- अलग सैचे में बेच रहे थे जो मिलाकर खाये जाते हैं। इसलिए अब तंबाकू, गुटखा और तंबाकू वाले पान मसाला को भी प्रतिबंधित किया गया है।
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