विगत 26 मार्च को झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव केरटू में हत्या के वांछित आरोपी को पकड़ने आई थी सोनीपत सीआईए की टीम, करीब पचास-साठ आरोपियों ने टीम पर हमला करके लूट लिए थे सरकारी असलहे
कैराना (सच कहूँ न्यूज)। गांव केरटू में हत्या के वांछित आरोपी को पकड़ने (Kairana News) आई हरियाणा पुलिस की टीम पर कातिलाना हमला करके सरकारी असलहा लूटने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। विगत 26 मार्च को हरियाणा के जिला सोनीपत से एएसआई राजवीर सिंह के नेतृत्व में आई सीआईए की टीम ने झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव केरटू में दबिश देकर हत्या के वांछित आरोपी जबरुदीन उर्फ जबरू को गिरफ्तार किया था। टीम पकड़े गए आरोपी को जब अपने साथ ले जाने लगी, तभी उसने शोर मचा दिया।
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इस पर वहां पहुंचे गांव के करीब पचास-साठ लोगो की भीड़ ने सीआईए की टीम पर हमला करके हत्यारोपी जबरुदीन उर्फ जबरू को छुड़ा लिया। भीड़ ने टीम को बंधक बनाकर सरकारी असलहे छीन लिये। (Kairana News) हरियाणा पुलिस पर हमले की सूचना पर शामली जनपद के कई थानों से पुलिस फोर्स गांव केरटू में पहुंचा तथा सीआईए की टीम को बंधनमुक्त कराया। पुलिस ने लूटे गए सरकारी असलहे को भी आरोपियों से बरामद कर लिया। मामले में सोनीपत सीआईए के एएसआई राजवीर सिंह ने बीस नामजद समेत 30-40 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 147, 148, 149, 186, 224, 225, 323, 307, 332, 333, 353, 395, 397, 506 आईपीसी एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत झिंझाना थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया था। विगत दिनों झिंझाना पुलिस ने घटना में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
जेल भेजे गए आरोपी मुरसलीन, उमरदीन उर्फ काला व मोहम्मद अली (Kairana News) ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने कड़ा विरोध किया। शनिवार को न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी मुरसलीन, उमरदीन उर्फ काला व मोहम्मद अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी।