कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Baba Siddique Murder Case: मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता बाबा सिद्दकी हत्याकांड में मुख्य शूटर गांव नरड़ निवासी आरोपी गुरमेल को कैथल की अदालत ने उसके दोस्त के भाई की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसके साथ इस वारदात में शामिल पांच अन्य लोगों को भी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस हत्या के बाद ही गुरमेल ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। गत 12 अक्तूबर को दशहरा पर्व की रात में गुरमेल ने लारेंस गैंग से जुड़ने के बाद मुंबई में घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद गुरमेल का नाम चर्चा में आ गया था। Kaithal News
पुलिस के मुताबिक, 31 मई 2019 को उसने साथियों के साथ कैथल के रुद्री मंदिर के पास दोस्त के भाई सुनील की बर्फ के सुए से 52 वार का हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे उसे गिरफ्तार कर कैथल जेल भेजा था लेकिन जेल में सुधरने की जगह वह गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया था।
मंगलवार को सुनील की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने गुरमेल के साथ अन्य पांच दोषियों को भी उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। Kaithal News
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