आजम खान की पत्नी और बेटे ने लगायी एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी

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रामपुर (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम ने गुरूवार को यहां एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी लगायी। बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किए थे। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट में कई मामलों के साथ दो जन्म प्रमाण पत्र मामला विचाराधीन है। डॉ तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम जबसे जमानत पर रिहा हुए हैं तब से लेकर आज तक पेशी पर हाजिर नहीं हुए। किसी भी तारीख पर हाजिर नहीं होने के चलते बीते रोज एमपीएमएल न्यायालय ने उनके वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब किया था। इसी कड़ी में आज अब्दुल्ला आजम और डा तजीन फातिमा एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए हैं।

अब्दुल्ला आजम और डॉक्टर तजीन फातिमा के साथ उनके समर्थकों की भी बड़ी संख्या में भीड़ है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने वर्ष 2019 में थाना गंज में दो जन्म प्रमाण पत्र होने की शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में आजम खान उनकी पत्नी डा तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। भाजपा नेता आकाश सक्सेना का आरोप है कि अब्दुल्लाह आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाकर कम आयु होने के बावजूद विधानसभा चुनाव लड़ा था और चुनाव में विजयी हुए थे, जिसको लेकर न्यायालय ने विधानसभा सीट रिक्त कर दी थी और यह मामला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट रामपुर में विचाराधीन है और इसमें तेजी से कार्यवाही जारी है।

बावजूद इसके अब्दुल्ला आजम और डॉ तजीन फातिमा किसी भी कार्यवाही में हाजिर नहीं हो रहे थे और बीते रोज हुई सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला पक्ष के काउंसिल भी उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते न्यायालय ने उनके वारंट जारी कर दिए थे। आज दोनों न्यायालय में हाजिर हुए हैं। इस दौरान उनके भारी समर्थकों की भीड़ भी मौजूद है।

आजम की पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट निरस्त

उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डा तजीन फातिमा और विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिये हैं और दोनो को कोर्ट द्वारा मुकर्रर हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिये हैं। डा फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किये थे जिसके बाद मां पुत्र 24 घंटे के भीतर कोर्ट में हाजिर हो गए। साथ ही उन्होंने पेशी पर नहीं आने की वजह स्वास्थ्य के कारणों को बताया, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट कैंसिल कर दिए हैं। साथ ही उन्हें हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिए है।

शहर विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ तजीन फातिमा और उनके बेटे स्वार टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम को न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है। साथ ही उनके बीते रोज जारी किए गए एलबीडब्ल्यू वारंट वापिस किए हैं। डा तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम आज सुबह कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान पिछली तारीखों पर न्यायालय में हाजिर नहीं होने का कारण उन्होंने व्यक्तिगत स्वास्थ्य बताया। साथ ही अन्य कारण बताएं और इससे संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए, जिसके चलते न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी और उनके एनबीडब्ल्यू वारंट भी कैंसिल कर दिए। न्यायालय ने एक लाख रुपए के बॉन्ड भी दोनों से भरवाए हैं।

साथ ही अब्दुला को हर तारीख पर जबकि डा तजीन फातिमा को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होना पड़ेगा। अब्दुल्ला पक्ष के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में पेश होकर बताया कि उनके मुवक्किल भाग नहीं रहे हैं, ना ही अदालत की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हुए थे। अधिवक्ता जुबैर अहमद खान डा ताजीन फात्मा के ओवरी और स्पाइन के दो आॅपरेशन हो चुके हैं। साथ ही सीतापुर जेल में गिरने से फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसके चलते वह उपस्थिति नही हो सके। आगे से ऐसा नहीं होगा। इस पर न्यायालय ने उन्हें सशर्त बेल दी है। इस मामले में अब 16 मई मुकर्रर की गई है।

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