योजना। गांव-गांव में पहुंचेगा प्रचार रथ, फसल बीमा की देगा जानकारी
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जिला कलक्टर एवं विधायक राजकुमार गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रथों को किया रवाना
श्रीगंगानगर(सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी तक प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिये प्रचार रथों को वीरवार को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। जिला कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा एवं गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर आठ रथों को रवाना किया। ये प्रचार रथ किसानों को फसल बीमा को लेकर जागरूक करेंगे। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जायेगी।
यह योजना सभी ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक, ़ऋणी किसानों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अंतिम तिथि से पूर्व तक संबंधित वित्तिय संस्था में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई भी किसान टोल फ्री नम्बर 18001232310 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को लेना चाहिए, जिससे प्राकृतिक आपदा आने पर फसल नुकसान की भरपाई की जा सकें।
इन फसलों का करवा सकते हैं बीमा
जिला कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ व रबी 2020-21 के लिये सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। खरीफ 2020 में फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2020 निर्धारित है। दोनों फसलों के लिये श्रीगंगानगर जिले में एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को फसल बीमा के लिये अधिकृत किया गया है। जिला श्रीगंगानगर में खरीफ 2020 की फसल बाजरा, कपास, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ, धान व तिल तथा रबी 2020-21 की गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा फसलों को फसल बीमा के लिये अधिसूचित किया गया है। जिले में उद्यानिकी की फसल किन्नू का पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत समावेश किया गया है।
किसान 15 जुलाई तक करवा सकते हैं फसल बीमा
जिला कलक्टर ने खरीफ 2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जारी अधिसूचना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार फसल बीमा का लाभ लेने के लिये पात्रता अनुसार अपनी फसल का स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा करवाये। जिन ऋणी कृषकों को अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना है, वे संबंधित बैंक या संस्था से सम्पर्क कर घोषणा पत्र भर कर दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है। निर्धारित दिनांक तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से फसल बीमा करवा सकेंगे।
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