नई दिल्ली (एजेंसी)।
उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक की आगरा, वाराणसी और श्रीपेरम्बदुर की तीन परिसम्पत्तियों की नीलामी के वीरवार को आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम यूनिटेक की तीन परिसम्पत्तियों की नीलामी के आदेश देते हैं।
ये परिसम्पत्तियां आगरा, वाराणसी और श्रीपेरम्बदुर की हैं। इन सम्पत्तियों को नीलाम करके यूनिटेक के फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। सुनवाई के दौरान यूनिटेक के प्रोमोटर संजय चंद्रा की ओर से पेश पूर्व सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने दलील दी कि उनके मुवक्कि लंबे समय से जेल में बंद हैं। वह अपनी सभी परियोजनाएं पूरी करना चाहते हैं। कुमार ने दलील दी कि अभी तक 120 फ्लैट संबंधित खरीदारों को सौंपे जा चुके हैं। उनके मुवक्किल अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं।
जानें क्या है पूरा मामला?
यूनिटेक बिल्डर ने गुडगांव के विस्टा और नोएडा के बरगंडी प्रोजेक्ट में हजारों लोगों से पैसे ले लिये लेकिन घर बनाकर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में यूनिटेक ने हाथ खड़े कर दिए कि पैसे नहीं हैं इसलिए न तो घर दे पाएंगे, न पैसे लौटा पाएंगे।
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