Delhi High Court AR Rahman: नई दिल्ली। विख्यात संगीतकार एआर रहमान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन पर और फिल्म निर्माण कंपनी मद्रास टॉकीज पर धुन की नकल के आरोप में दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत फिल्म ‘पोन्नियन सेलवन 2’ के गीत ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में एआर रहमान को नोटिस भी जारी किया है। Shiva Stuti Copyright Case
पद्मश्री से सम्मानित उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उक्त गीत की धुन उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा नासिर जाहिरुद्दीन डागर द्वारा रचित ‘शिव स्तुति’ से ली गई है। उनका कहना था कि भले ही गीत के बोल भिन्न हैं, लेकिन उसकी लय और बीट्स मूल रचना से मेल खाती हैं तथा इस योगदान के लिए उनके परिवार को कोई श्रेय नहीं दिया गया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि ‘वीरा राजा वीरा’ गीत ‘शिव स्तुति’ की धुन पर आधारित है, जिसमें केवल मामूली परिवर्तन किए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना उचित श्रेय दिए किसी की मूल कृति का उपयोग करना कॉपीराइट उल्लंघन है।
अदालत ने आदेश दिया है कि गीत के विवरण में स्पष्ट उल्लेख किया जाए
निर्णय के अनुसार, अदालत ने आदेश दिया है कि गीत के विवरण में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि यह दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर जाहिरुद्दीन डागर की ‘शिव स्तुति’ पर आधारित है। यह जानकारी सभी ओटीटी प्लेटफॉर्मों और अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर भी अपडेट करनी होगी। इसके अतिरिक्त, डागर परिवार को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। अदालत ने कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मौलिक रचनाएं कॉपीराइट कानून के अंतर्गत सुरक्षित हैं और इन पर अधिकार संबंधित रचनाकार को ही प्राप्त होता है।
वहीं, एआर रहमान ने आरोपों को अस्वीकार करते हुए दावा किया कि ‘वीरा राजा वीरा’ एक मौलिक कृति है, जिसे पश्चिमी संगीत के सिद्धांतों पर आधारित 227 विभिन्न स्तरों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह रचना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से काफी भिन्न है। हालांकि, अदालत ने रहमान के इस तर्क को खारिज करते हुए डागर परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। Shiva Stuti Copyright Case
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