Vocational/Educational Loan Scheme : व्यावसायिक/शिक्षा ऋण योजना के तहत 25 जुलाई, 2024 तक किये जा सकेंगे आवेदन

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अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र आवेदक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे ऑफलाइन आवेदन

Vocational/Educational Loan Scheme : जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। व्यावसायिक/शिक्षा ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र एवं इच्छुक आवेदक 25 जुलाई 2024 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री अभिषेक सिद्ध ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध पारसी) के पात्र आवेदकों से व्यावसायिक/शिक्षा ऋण योजना के तहत 25 जुलाई 2024 तक ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। Vocational/Educational Loan Scheme

उन्होंने बताया कि आवेदक कार्यालय, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, शिप्रा पथ, सेक्टर नंबर-7 मानसरोवर में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों हेतु व्यावसायिक/शिक्षा योजना के तहत पात्रता एवं योग्यता संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 0141-2785723 पर भी संपर्क किया जा सकता है। Vocational/Educational Loan Scheme

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