Punjab News: चंडीगढ़। पंजाब से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के श्री खड़ूर साहिब से निर्दलीय सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को जालंधर पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि एसएसपी अंकुर गुप्ता ने की है। उन्होंने कहा कि जल्द हम मीडिया के साथ जानकारी साझा करेंगे। एसएसपी अंकुर गुप्ता ने कहा कि हमने हरप्रीत को गिरफ्तार किया है। जल्द हम इस बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। हरप्रीत से हमें ड्रग्स बरामद हुई है। फिलहाल नशा कितना पकड़ा गया है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बताया।
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एसआईटी रिपोर्ट में मान सरकार का झूठ सामने आया : चुग
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब की मान सरकार के उस दावे को पर सवाल उठाते हुये कटाक्ष किया जिसमें कहा गया कि पंजाब की कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का इंटरव्यू पंजाब की जेल से नहीं बल्कि विदेश में हुआ है। चुग ने कहा कि सरकार पूरी तरह पंजाब की जनता को गुमराह कर रही थी, इसकी परतें पंजाब पुलिस की एसआईटी जांच में खुली हैं यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि सरकार जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है और पंजाब की जेलों गैंगस्टर के अघोषित कार्यालय और स्टूडियो बनकर रह गये हैं। उन्होंने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुये कहा कि आये दिन दिनदहाड़े हत्या, लूट, फिरौती, जैसे घटनायें आम लोगों के साथ हो रही हैं, महिलायें, युवा, व्यापारी, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, डाक्टर , उद्योगपति आदि कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। Punjab News
चुग ने कहा कि मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म में मस्त हैं और पंजाब की जनता हर क्षेत्र में त्रस्त है। चौबीस घंटे में वादा पूरा करने के नाम पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पूरी तरफ वायदा खिलाफी पर उतर आई है। नशे को 24 घंटे में समाप्त करना , अस्थाई कर्मचारियों का 24 घंटे में पक्का करने का आदेश देना, महिलाओं के लिये 1000 रुपये प्रतिमाह देना, माफिया राज को समाप्त करना, आदि वादों में पूरी तरह नाकाम साबित हुईं है। उन्होंने कहा कि सरकार का 29 महीने बाद केवल बैठकें करना और वह भी बेनतीजा बैठकें उनकी अभी तक की नाकामयाबियों को उजागर करती हैं।
नए मामले पुराने कानूनों के तहत दाखिल किए जा सकते हैं : हाई कोर्ट
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वीरवार को कहा कि नए मामले पुराने कानूनों के तहत दाखिल किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश में कहा कि नए मामले/आवेदन उच्च न्यायालय में नए बने कानूनों के तहत भी या निरस्त किए पुराने कानूनों (भारतीय दंड संहिता, 1860, कानून प्रक्रिया संहिता, 1973 और इंडियन एविडेन्स ऐक्ट, 1872) के तहत भी दाखिल किए जा सकते हैं। रजिस्ट्री इस पर आपत्ति नहीं करेगी। उल्लेखनीय है कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 एक जुलाई से लागू हो चुके हैं।