मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ का फैसला
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने से जुड़ी याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी की याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
- पहले गत आठ जनवरी को न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
- इसके बाद नई पीठ का गठन किया गया था।
- इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2018 के निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
- जहां से राहत नहीं मिलने के बाद उसने शीर्ष अदालत का रुख किया है।