इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
- विक्की वाल्मीकि की गैर इरादतन हत्या का मामला | Bulandshahr News
बुलन्दशहर (सच कहूँ/कपिल देव इन्सां)। Bulandshahr News: औरंगाबाद नगर पंचायत अध्यक्षा सलमा कुरैशी और उनके पिता अब्दुल्ला कुरैशी को एक बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सलमा अब्दुल्ला और उनके पिता अब्दुल्ला कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बेंच में न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान तथा न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी शामिल रहे। Bulandshahr News
विदित हो कि विक्की वाल्मीकि की असामायिक मौत के पश्चात विक्की की मां सरोज देवी की तहरीर पर पुलिस ने नामजद कराये गये सलमा अब्दुल्ला तथा उनके पिता अब्दुल्ला कुरैशी सहित पांच लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था । इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों की याचिका पर फैसला सुनाया है।
यह भी पढ़ें:– मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, 10.62 ग्राम स्मैक बरामद