जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने मंगलवार को रात का कर्फ्यू लगा दिया है तथा शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति देने का फैसला किया है।
गृह मामलों एवं न्याय विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार पंजाब के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। यह पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू रहेंगी। सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि को उनकी क्षमता के 50 प्रतिशत पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो।
पंजाब में सख्ती
जालंधर के जिला उपायुक्त घनश्याम थोरी ने बताया कि आदेशानुसार सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। एसी बसें 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों, उद्योगों आदि में केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान आदि सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
इन संस्थानों से आॅनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम को बनाए रखने की अनुमति है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज हालांकि सामान्य रूप से काम करना जारी रख सकते हैं। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसने अब तक 6,05,922 कोविड मामले और 16,651 मौतें दर्ज की हैं।
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