Ajmer Discom Amnesty Scheme : कटे हुए कनेक्शनों को जुड़वाने के लिए अजमेर डिस्कॉम की एमनेस्टी स्कीम अब 31 दिसंबर तक

Amnesty Scheme
Ajmer Discom : File Photo

Ajmer Discom Amnesty Scheme : लंबित पड़े प्रकरणों के निस्तारण में आएगी तेजी

अजमेर (सच कहूँ न्यूज)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य सरकार के निर्देश पर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लंबित पड़े प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आएगी। निगम के जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी ने बताया की सभी श्रेणी के दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक के कटे हुये विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि वसूली हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुपालना में ऊर्जा विभाग द्वारा ह्लएमनेस्टी योजना” लागू करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एमनेस्टी योजना के आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिये गए है। Amnesty Scheme

इस योजना के प्रावधानों के अनुसार – Amnesty Scheme

1. 31 दिसंबर 2023 तक के कटे हुए सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक की बकाया राशि बिना ब्याज / पेनल्टी के एकमुश्त जमा करा सकेंगे।

2. जिन उपभोक्ताओं द्वारा विगत तीन वर्षों में ऐसी योजना का लाभ ले लिया है उनके लिये यह योजना उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत चोरी / दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किये जायेंगे।

3. इस योजना का लाभ लेने के लिये उपभोक्ताओं को संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन ळउडर-2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जायेंगे।

4. यदि विद्युत बिल राशि संबंधित कोई मामला न्यायालय में लंबित है एवं उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उपभोक्ता द्वारा एक महीने के अंदर न्यायालय से प्रकरण वापस लिए जाने के संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं न्यायालय से प्रकरण वापसी की स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी।

5. यदि उपभोक्ता का मूल बकाया से संबंधित कोई विवाद है एवं वह निस्तारण करवाना चाहता है. तो उसे पहले संबंधित आंतरिक शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ (आईजीआर सेल ) / उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ( सीजीआरएफ ) में आवेदन करना होगा एवं संबंधित फोरम के निर्णयानुसार एमनेस्टी योजना का लाभ लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फोरम द्वारा किया गया निर्णय उसे स्वीकार्य है एवं न्यायालय से प्रकरण, यदि कोई हो तो वापिस ले लिया गया है। उपभोक्ता यह ध्यान रखे की योजना दिनांक 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। Amnesty Scheme

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