घर खरीदारों के हितों के संरक्षण का रास्ता साफ हो गया | RERA
नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद द्वारा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (RERA) बनाए जाने के करीब दो साल बाद पूर्वोत्तर के छह राज्य आखिरकार इस कानून को लागू करने पर सहमत हो गए हैं, जिससे इन राज्यों में घर खरीदारों के हितों के संरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम भूमि और दूसरे मुद्दों की वजह से रेरा को अधिसूचित करने में विफल रहे थे। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों (एचयूए) के मंत्रालय के एक दल ने 26 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के साथ ही उनके प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यशाला की।
दल ने कानून को अधिसूचित करने की राह में रोड़ा बन रहे मुद्दों पर भी चर्चा की। एचयूए सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया, ‘पूर्वोत्तर राज्य रेरा को लागू करने पर सहमत हो गए है। हम उन्हें रेरा के नियमों को अधिसूचित करने में मदद कर रहे हैं।’
सूत्रों ने कहा कि इन राज्यों के प्रतिनिधियों के रेरा को लागू करने को लेकर कुछ मुद्दे थे, लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले महीने हुई कार्यशाला में उनके सभी संदेहों को दूर कर दिया।
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