MP के बाद अब हरियाणा में भी सख्त कानून

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चंडीगढ़:

मध्यप्रदेश की तरह हरियाणा सरकार ने भी नाबालिग बच्ची से रेप पर फांसी जैसे कड़े कानून का प्रावधान किया है। बच्चियों के खिलाफ अपराध की सजा और कठोर करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब प्रदेश में 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषी को कम से कम 14 साल की जेल या फांसी की सजा होगी।

हरियाणा सरकार ने गैंगरेप पर कम से कम 20 साल जेल की सजा का प्रावधान किया है। बच्चियों से छेड़छाड़ और उनका पीछा करने की सजा भी बढ़ा दी गई है। आईपीसी की धारा 376ए, 376डी, 354, 354डी(2) जैसे कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया गया है।  राज्यभर में पिछले दिनों में एक हफ्ते में सामने आईं रेप की कई घटनाओं से सरकार चौतरफा दबाव में थी। तभी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कड़े कदम उठाने का एलान किया था।

 

 

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