Bulldozer: अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का पीला पंजा

Kurukshetra
Ladwa News: गांव बन में दो अवैध कॉलोनी में किए गए निर्माण कार्य को जेसीबी से नष्ट करते हुए।

5.2 एकड़ में दो अवैध कॉलोनियों के निर्माण ध्वस्त

लाडवा (सच कहूँ/रामगोपाल)। Ladwa News: जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त के आदेश पर लाडवा के गांव बन में 5.2 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन और पुलिस बल की मदद से यह कार्रवाई की गई। Kurukshetra

डीटीपी अधिकारी विक्रम कुमार ने बताया कि इन कॉलोनियों को बिना वैध अनुमति के विकसित किया जा रहा था। इससे पहले विभाग ने भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को हरियाणा डिवेलपमेंट एंड रेगुलेशन (ऌऊफ) एक्ट 1975 के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने का निर्देश दिया था। लेकिन निर्माण कार्य जारी रहने के कारण एसडीओ विकास शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण, कच्ची सड़कों और डीपीसी को जेसीबी से तोड़ दिया।

प्लॉट खरीदने से पहले जांच जरूरी | Kurukshetra

अधिकारियों ने लोगों को आगाह किया कि सस्ते प्लॉटों के लालच में आकर बिना वैधता जांचे जमीन न खरीदें। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि रजिस्ट्री से पहले कॉलोनी की वैधता की पुष्टि करें। अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों पर भी 50,000 रुपये जुमार्ना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। प्रशासन ने ग्रुप हाउसिंग और दीनदयाल हाउसिंग स्कीम के तहत लाइसेंस लेने की अपील की।

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