एडीसी ने किसान संगठनों और किसान यूनियनों से दिल्ली न जाने की कि अपील

ADC Appeals to Farmers

शांतिपूर्ण तरीके से करें विरोध प्रदर्शन-एडीसी

  • पानीपत जिला में 25 से 27 नवंबर तक धारा-144 लागू

पानीपत (सन्नी कथूरिया)। एडीसी मनोज कुमार ने सभी किसान संगठनों व यूनियनों व किसानो का आह्वान किया है कि वे दिल्ली न जाये,अपना प्रदर्शन शांति से करें। विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर से दिल्ली घेराव करने की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर राज्य व अंतर जिला नाके सील किए जा रहे हैं। साथ ही जिला में आगामी तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू करते हुए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। डॉ मनोज कुमार ने बुधवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में कर्मचारी महासंघ की ओर से 26 नवंबर को की जाने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल तथा विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर से दिल्ली घेराव करने के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एडीसी मनोज कुमार ने कहा कि पानीपत जिला प्रशासन की ओर से प्रयास रहेगा कि आने वाले इन तीन दिनों में आमजन को परेशानी न हो। आमजन को आवागमन में असुविधा न हो इसके लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला में किसी भी रूप से कानून व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए हर प्रकार के प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिश द्वारा आवश्यक प्वाइंट पर नाके स्थापित किए जा रहे हैं जिन पर पर्याप्त पुलिस बल सहित प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं जो कि शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मोनिटरिंग करेंगे।

एडीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि कर्मचारी यूनियनों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल मुख्य सचिव द्वारा सवैधानिक नही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों के दिल्ली घेराव के अंतर्गत आगामी तीन दिन 25 से 27 नवंबर तक किसी भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को अपना मुख्यालय न छोडऩे के आदेश हैं। यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी उक्त आदेशों की अवहेलना करता है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही कोई भी अधिकारी व कर्मचारी अपना मोबाइल नंबर किसी भी सूरत में बंद नहीं करेगा।

जिला में 25 से 27 नवंबर तक धारा-144 लागू

एडीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिल्ली घेराव की चेतावनी के तहत पानीपत जिला में 25 नवंबर से 27 नवंबर तक किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधीश ने कॉड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आग्नेय शस्त्र, तलवार, गंडासे, लाठी, बरछी, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू अथवा कोई अन्य हथियार लेकर चलते तथा पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाते हुए धारा-144 को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश पारित किए हैं। उक्त आदेश ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों अथवा सरकारी सेवा कर रहे अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।इस अवसर पर एसडीएम पानीपत स्वप्निल पाटिल ,एसडीएम समालखा बिजेन्दर हुड्डा, सीटीएम अनुपमा मलिक, आरटीए अमरेंदर सिंह, सीईओ जिला परिषद विवेक चौधरी, डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 

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