मैडीकल सर्टिफिकेट तथा शिकायत की कापी लगाना अनिवार्य
होशियारपुर (राजीव शर्मा)। पंजाब सरकार की ओर से तेजाब हमले के पीड़ितों (Acid Sufferers) को 8 हजार रुपये प्रति महीने की दर से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया गया है तथा इस वित्तीय सहायता संबंधी प्राप्त हुए आवेदन का निपटारा एक महीने के भीतर किया जाएगा।
तेजाब पीड़ितों को यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में तेजाब पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम पंजाब 2017 के नाम तहित जिला स्तरीय कमेटी भी स्थापित की जा चुकी है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्जवल ने बताया कि इस स्कीम का मुख्य उदेश्य तेजाब पीड़ितों की सहायता करना हैताकि वे असहनीय हादसे के बाद भी अपना जीवन सम्मान सहित गुजार सकें।
आवेदन का निपटारा एक महीने के भीतर | Acid Sufferers
उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, जिला प्रोग्राम अधिकारी इस कमेटी में शामिल होंगे। इस के अलावा दो फौजदारी कानून के माहिर (जिन में कम से एक एक महिला) तथा तेजाब पीड़िÞत के पारिवारिक सदस्य भी इस कमेटी में शामिल होंगे। उ
न्होंने बताया कि तेजाब पीड़ित केसों संंबंधी कमेटी के सदस्य सचिव जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह सहायता तेजाब के हमले के कारण अपंग हुई महिलाओं को ही दी जाएगी तथा यह सहायता केवल पंजाब राज्य के निवासी के लिए ही है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़िÞत खुद तथा अगर वे तेजाबी हमले के कारण खुद आवेदन देने की स्थिती में न हो तो उसके परिजन, वारिस, पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार की ओर से भी आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन के साथ मैडीकल सर्टिफिकेट तथा एफआईआर/ शिकायत की कापी लगानी भी जरुरी है।
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