राजस्थान: पीड़िता मुकर गई, पर डीएनए टेस्ट से आरोपी को 20 वर्ष की सजा

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Kairana News: कुर्की आदेश के खिलाफ कोर्ट में दाखिल प्रत्यावेदन निरस्त

धौलपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान में धौलपुर जिले की विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि कौलारी थाना इलाके में 2021 को खेत पर चारा काटने गई नाबालिग के साथ आरोपी मुरारी ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता नाबालिग के चिल्लाने पर एक महिला को आता देख आरोपी भाग गया। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और उसके बयान दर्ज किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से जमानत पर था।

क्या है मामला

लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में ट्रायल के दौरान पीड़िता नाबालिग होस्टाइल हो गई, लेकिन फोरेंसिक लेबोरेटरी की डीएनए जांच रिपोर्ट को लोक अभियोजक ने पत्रावली में पेश किया। डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मीर हुसैन ने बुधवार को आरोपी मुरारी पुत्र विद्याराम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार का जुमार्ना भी लगाया है।

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