कैराना (सच कहूँ न्यूज)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विषेश) मुमताज अली ने किशोरी को बहला-फुसलाकर कर ले जाने एवं जबरदस्ती दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News
जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 15 मार्च 2022 को क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कांधला थाने पर गांव डुन्डुखेड़ा निवासी कृष्ण उर्फ काला के खिलाफ अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कर ले जाने तथा जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने मामले में तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। Kairana News
यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी कृष्ण उर्फ काला को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
यह भी पढ़ें:– सरकारी सलाहकार समिति में राधेश्याम दीक्षित बने सदस्य