झुंझुनू (एजेंसी)। राजस्थान में झुंझुनू जिले के विशिष्ठ पॉक्सो न्यायालय ने पांच वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के आरोपी को बुधवार को फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने घटना के 26 दिन में आरोपी सुनील कुमार को दोषी करार देते हुये उसे मौत की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दरिंदगी की यह घटना गत 19 फरवरी को हुई थी। पुलिस ने इस मामले में घटना के नौ दिन में चालान पेश कर दिया था तथा न्यायालय ने इस मामले में चालान पेश होने के 15 दिन में फैसला सुना दिया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से 27 गवाह पेश किए। मामले में सोमवार को बहस पूरी हो गई थी तथा फैसला सुरक्षित कर लिया था। (jhunjhunu news)
क्या है पूरा मामला | jhunjhunu news
गौरतलब है कि निवासी श्योराणों की ढाणी थाना पिलानी निवासी आरोपी सुनील कुमार गांव में खेल रही पांच साल की मासूम का अपहरण कर ले गया था। जिसने करीब 40 किमी दूर ले जाकर गाड़ाखेड़ा में दुराचार किया। इसके बाद वह मासूम को गांव के समीप छोड़ कर भाग गया था। पुलिस ने सूचना के महज पांच घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। (jhunjhunu news)