कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने अवैध चाकू बरामदगी के 32 वर्ष पुराने एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को जेल (Jail) में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1991 में मुन्नू पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम बिरालसी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। Kairana News
यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिविजन/ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी मुन्नू को जेल में बितायी गई अवधि के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने पांच दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
यह भी पढ़ें:– नहरी विभाग ने मलूकपुरा माईनर में पानी छोड़ा