झुंझुनूं (एजेंसी)। राजस्थान में झुंझुंनू (Jhunjhunu) की फास्ट कोर्ट ने तीन साल की मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को मत्यु दंड की सजा सुनाई। फास्ट ट्रेक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा दाधीच ने इस मामले में लगातार सुनवाई कर मात्र 28 दिन में ही फैसला देते हुये आरोपी विनोद को यह सजा सुनाई।
आरोपी ने इसी माह दो अगस्त को मासूम से दुष्कर्म किया था। इस प्रकरण में मलसीसर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। गौरतलब है कि गत दो अगस्त को तीन साल की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ अपने ननिहाल डाबड़ी धीरसिंह गांव आई हुई थी।
बाइक पर फेरी लगाकर बर्तन बेचने वाले विनोद ने उसी दिन सुबह बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन आरोपी विनोद को चिड़ावा से गिरफ्तार कर लिया था।
इसके खिलाफ पोक्सो एक्ट व दुष्कर्म के मामले में मलसीसर थाना पुलिस ने चालान पेश किया था। झुंझुनूं पुलिस ने भी स्पेशल केस स्कीम में इस प्रकरण को लिया था जिसके कारण 28 दिन में ही फैसला संभव हो सका।
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