चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में अधिकाधिक विद्यार्थियों को शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए जेबीटी, टीजीटी/सीएंडवी अध्यापकों की तैनाती को तर्कसंगत बनाने का फैसला लिया है तथा इस सम्बंध में समस्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से 31 मई तक शिक्षकों का विवरण मांगा गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 30 सितम्बर 2019 को स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्यानुसार जेबीटी, टीजीटी/सीएंडवी अध्यापकों की तैनाती को तंकसंगत किया जाना है।
इस प्रक्रिया में स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की गणना में सर्वप्रथम कनिष्ठ अतिथि अध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। यदि अतिथि अध्यापक/नियमित अध्यापक 70 प्रतिशत विकलांग विधवा या तलाकशुदा है तो उसके विकलांगता/श्रेणी को इस प्रक्रिया के दौरान अवश्य ध्यान में रखा जाएगा। प्रवक्ता के अनुसार यदि जिले में सभी जेबीटी अतिथि अध्यापक सरप्लस हैं तो उस स्थिति में सभी जेबीटी अतिथि अध्यापकों को सरप्लस घोषित किया जाएगा तथा उन्हें अन्य जिले में निर्धारित नीति के तहत समायोजित किया जाएगा।
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