हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला
सीबीआई ने सुनाई थी उमकैद की सजा
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट नौ साल पुराने नोएडा के आरुषि-हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपती को बरी कर दिया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के पैरेंट्स राजेश और नूपुर तलवार को 2013 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
तब से वो गाजियाबाद के डासना जेल में बंद थे। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बीके. नारायण और जस्टिस एके. मिश्रा की बेंच ने की। बेंच ने कहा- मौजूद सबूतों के आधार पर तलवार दंपती को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
ऑनर किलिंग की दी दलील
बेहद सनसनीखेज तरीके से नोएडा पुलिस दावा किया था कि आरुषि-हेमराज का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार हैं। इस थ्योरी के पीछे पुलिस ने ऑनर किलिंग की दलील रखी। 23 मई, 2008 को पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक मामले में इतने मोड़ आ चुके थे कि मर्डर का ये मामला एक ब्लाइंड केस बन गया।
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