Arvind Kejriwal’s Bail: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज बुधवार, 14 अगस्त को ‘आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तुरंत जमानत नहीं दी जा सकती। Arvind Kejriwal News
दूसरी ओर जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका के जवाब में सीबीआई को नोटिस जारी किया। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पीठ ने कहा, ”हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे।” Supreme Court
रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होनी है। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा, इसे कानूनी करार दिया और सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं पाई गई। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने दिखाया कि कैसे केजरीवाल के प्रभाव ने उनकी गिरफ़्तारी के बाद तक गवाहों को आगे आने से रोका होगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में दिल्ली की आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था, जिसमें नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की गई थी। सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि आबकारी नीति को संशोधित करने में अनियमितताएँ हुईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। Arvind Kejriwal News
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