नयी दिल्लीl केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन (पूर्णबंदी) की अवधि तीन मई तक बढाये जाने के मद्देनजर संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनके तहत समूचे देश में रेल और हवाई यातायात के साथ साथ सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियों को 20 अप्रैल से शुरू करने की अनुमति दी जायेगी। संशोधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशाें द्वारा घोषित हॉटस्पॉट में लागू नहीं होंगे।
लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान | Ministry of Home
गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गत 14 अप्रैल तक लागू किये गये सभी दिशा निर्देशों की अवधि आगामी तीन मई तक बढायी जा रही है। आदेश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढाने का ऐलान किया था। लॉकडाउन की पहले घोषित अवधि मंगलवार को समाप्त होनी थी। मंत्रालय ने आदेश में यह भी कहा है कि 20 अप्रैल से शुरू की जाने वाली अतिरिक्त चुनिंदा गतिविधियों के बारे में निर्णय संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश लेंगे। इसका निर्णय अन्य दिशा निर्देशों के पालन के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। इन्हेंं शुरू करने से पहले संबंधित राज्य दिशा निर्देशोंं के अनुसार सभी तैयारी करेंगे।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।