नई दिल्ली। Hindi Mai Breaking News: कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बेरोजगार हुए मनरेगा मजदूरों को इस अवधि की मजदूरी का भुगतान किये जाने के निर्देश संबंधी एक याचिका शनिवार को उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल डे ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर की है। जाने-माने वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सभी सक्रिय और पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों को कार्य पर मौजूद समझा जाये और उन्हें जल्द से जल्द पूरी मजदूरी का भुगतान किया जाए।
याचिकाकर्ता ने सात करोड़ 60 लाख से अधिक सक्रिय जॉब कार्ड धारकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य और आजीविका के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है।
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