चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के तहत प्रदेश के हरियाणा शिक्षा विभाग ने बड़े फैसले लिए हैं। जिनमें Haryana के अधीन आने वाले राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को 14 अप्रैल 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। वहीं हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में नियम 134-ए के अंतर्गत दाखिला हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अवधि को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके संस्थानों के सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे, लेकिन जब भी उनकी आवश्यकता होगी तो वे फोन पर उपलब्ध रहेंगे। संबंधित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निदेर्शानुसार सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को अपने विद्यार्थियों को आॅनलाइन पढ़ाने के लिए उनके विषयों से संबंधित मैटिरियल ऑफिसियल वैबपोर्टल या अन्य माध्यमों से अपलोड करना होगा तथा इस बारे में एमआईएस लिंक पर विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी।
134-ए के तहत दाखिले फिलहाल स्थगित
वहीं स्कूली शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नियम 134-ए के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 2 से 12 तक आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु आॅनलाइन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 निर्धारित की गई थी। अब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल, 2020 तक 21 दिनों का लॉकडाउन किया हुआ है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अब नियम 134-ए के अंतर्गत दाखिला हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अवधि को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। अंतिम तिथि के बारे में सूचना बाद में दी जाएगी।
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