नियम विरुद्ध पाए जाने पर पांच हजार से अधिक मास्क जब्त

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान के जयपुर में जांच करने पर नियम विरुद्ध पाए गए पांच हजार से अधिक मास्क जब्त किए गए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर शहर में कोरोना वायरस में उपयोग लिए जाने वाले मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर को एमआरपी से ज्यादा मूल्य एवं बिना एमआरपी के बेचने की शिकायत पर विधिक माप विज्ञान टीम जयपुर को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इस पर विधिक माप विज्ञान जयपुर टीम के शनिवार को नेहरू बाजार स्थित फर्म अजय सर्जिकल की जांच करने पर वीनस ब्रांड मार्का के मास्क विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियमों के तहत नहीं पाए गए जिस पर एक हजार 472 निर्मित मास्क जब्त कर लिए गए।

टीम जब जयपुर के जयसिंह पुरा खोर स्थित फर्म जेक्सन केयर प्रोडक्ट की जांच करने पहुंची तो फर्म विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियमों के तहत पंजीकरण भी नहीं पाई गई। फर्म द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए तैयार मास्को की पैकेजिंग पर घोषणाएं भी अंकित नहीं कर रखी थी जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम ने तैयार किए गए तीन हजार 750 मास्क जप्त कर लिए। टीम कानोता में रीको इंडस्ट्रीज एरिया में संचालित फर्म एसोसिएट फार्मा ट्रेडर्स की जांच करने भी पहुंची जहां फर्म द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के हैंड सेनिटाइजर एवं आयुर्वैदिक प्रोपराइटरी दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था जो कि बाजार में बिक्री करने के लिए पैकिंग भी पाई गई। जांच के दौरान टीम को बड़ी अनियमितता पाए जाने पर फर्म के मालिक को नोटिस जारी किया गया।

अगर विक्रता ज्यादा पैसे लेता पाया गया तो उस पर होगी कार्रवाई

महाजन ने बताया कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मास्क एवं हैंड सेनीटाइजर को खरीदते समय आमजन पैकेट पर फर्म का नाम, पता, एमआरपी एवं संख्या/मात्रा जरूर देखें। उन्होंने बताया कि अगर कोई मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर विक्रेता आमजन से एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलते हैं तो आमजन उपभोक्ता विभाग की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18001806030 पर शिकायत कर सकता है। अगर किसी विक्रेता के एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलने पर उसके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी।