(Sarpanch Meena Devi suspended)
झज्जर (सच कहूँ न्यूज)। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने मातनहेल खंड के गांव बीड़ छुछकवास की सरपंच मीना देवी को तुरंत प्रभाव निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध नियमित जांच के आदेश दिए हैं। उपायुक्त ने एसडीएम झज्जर को निलंबित सरपंच की नियमित जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किया है। (Sarpanch Meena Devi suspended) उपायुक्त ने बीड़ छुछकवास गांव की सरपंच मीना देवी के विरूद्ध अनियमिताओं की शिकायत के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम बीड़ छुछकवास की सरंपच मीना देवी को तुरंत प्रभाव से सरपंंच पद से निलंबित कर दिया है।
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने उक्त नियम की धारा 51 (2) अंतर्गत निलंबित सरपंच को ग्राम पंचायत किसी भी कार्यवाही में शामिल होने से वंचित किया है। उन्होंने संबंधित विभाग को निलंबित सरपंच के नियंत्रण में पंचायत की चल-अचल संपत्ति को तुरंत प्रभाव से बहुमत वाले पंच को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारी 51 (6) के अनुसार सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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