प्रशासन ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रख सकता है
(Supreme Court)
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा की याचिका की सुनवाई से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘यह कानून-व्यवस्था का मसला है और हम दिल्ली में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाने को लेकर सरकार को कोई निर्देश नहीं दे सकते।
- इसी महीने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया था।
- (एनएसए) के तहत जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस किया जाता है।
- प्रशासन ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रख सकता है।
- दिल्ली के उपराज्यपाल ने 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) को दिल्ली में लागू कर दिया था।
- इसके तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार मिल गया है।
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