निर्भया मामला : दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज

Delhi Gang rap convict
Delhi Gang rap convict

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भेजी सिफारिश  | Delhi gang rape

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने निर्भया मामले के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने दया याचिका को खारिज करने संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी। दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार मामले (Delhi gang rape ) चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इनमें विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह शामिल हैं। इन्हें 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में फांसी देने का आदेश दिया गया था। बचाव पक्ष ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा था कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। क्योंकि इस मामले के एक दोषी की दया याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया है।

ये है पूरा मामला

  • गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के मुनीरका में 6 लोगों ने चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा से गैंगरेप किया।
  • इसके बाद दरिंदगी की वो सारी हदें पार गए, जिसे देखकर कोई दरिंदा भी दहशत में आ जाए।
  • वारदात के वक्त पीड़िता का दोस्त भी बस में था।
  • दोषियों ने उसके साथ भी मारपीट की थी।
  • इसके बाद युवती और दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया था।
  • युवती की सिंगापुर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

 

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