सीएए को लेकर बिना सूचना सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर जताई नाराजगी | Kerala Governor
तिरुवनंतपुरम। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नाराजगियों का दौर थम नहीं रहा है। पहले देश भर में विरोध प्रदर्शन, इसके बाद राज्यों का काननू लागू करने से इंकार। इन सबके बीच अब केरल (Kerala) के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी नाराज हो गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैं कोई रबर स्टैंप नहीं, बल्कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूँ। उनकी नाराजगी की वजह है केरल सरकार का एक निर्णय। दरअसल, केरल सरकार बिना राज्यपाल को सूचित किए सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने से आपत्ति नहीं है। लेकिन राज्य सरकार को सबसे पहले मुझे सूचित करना चाहिए था।
राज्यपाल बोले-
- यह प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का उल्लंघन है।
- मैं इस बात को देखूंगा कि क्या राज्य सरकार बिना राज्यपाल की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या नहीं?
- अगर अनुमति नहीं ले रहे थे तो वे कम से कम सूचित कर सकते थे।
क्या है मामला:
- नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
- उसका कहना है कि वह इस कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
- यह कानून देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को नष्ट करता है।
केरल के मंत्री बोले-
- केरल के उद्योग मंत्री ई पी जयराजन ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी हद तक जाएगी।
- सीएए के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। यह कानून देश में लोकतंत्र को नष्ट करता है।
- उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आरएसएस के अजेंडे को लागू करने में मदद करेगा।
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