दिवालिया कार्रवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार | Vijay mallya
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay mallya) के खिलाफ चल रही दिवालिया कार्रवाई रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि माल्या याचिका लंबित होने का आधार बनाकर अन्य न्यायाधिकार क्षेत्रों में अपने खिलाफ शुरू की गई दिवालिया कार्रवाई पर रोक का अनुरोध नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार ने शीर्ष अदालत इस बारे में सूचित किया था। माल्या ने ब्रिटेन की अदालत में दिवालिया कार्रवाई में फैसला सुनाने से रोकने के लिए अपनी लंबित याचिका का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि माल्या (Mallya)शीर्ष अदालत में याचिका लंबित होने के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ब्रिटेन में शुरू की गई इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया रोक नहीं सकते।
न्यायालय इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई करेगा। भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या द्वारा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने को चुनौती के लिए याचिका दायर की गई है।
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